सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ के सामने एक बार फिर रखी गईं 2 व्हिस्की की बोतलें, जानिए आखिर क्या है मामला?…

सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ के सामने एक बार फिर रखी गईं 2 व्हिस्की की बोतलें, जानिए आखिर क्या है मामला?…

 सुप्रीम कोर्ट में रोजाना कई मामलों की सुनवाई होती रहती है। पिछले दिनों एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने दो व्हिस्की की बोतलें रख दी गई थीं, जिसे देखकर वह हैरान हो गए थे।

अब एक बार फिर से सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने दो व्हिस्की की बोतलें रख दी गईं। दरअसल, यह पूरा मामला दो शराब कंपनियों के ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई।

‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लेंडर्स प्राइड और इंपीरियल ब्लू ब्रांड ने जेके एंटरप्राइजेज पर उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने और लंदन प्राइड व्हिस्की की बोतलों को उनकी तरह बनाने को लेकर आरोप लगाया है।

सुनवाई के दौरान ब्लेंडर्स प्राइड की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए और कहा कि जेके एंटरप्राइजेज ने ब्लेंडर्स प्राइड की कई चीजों की कॉपी की है।

वहीं, जेके एंटरप्राइजेज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि जिस तरह की बोतल का जिक्र किया जा रहा है वह पूरे देश में उपलब्ध है, जिस पर पेरनोड रिकार्ड की ओर से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने उल्लंघन के दो रूपों की ओर इशारा किया।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंदन प्राइड ट्रेडमार्क के तहत व्हिस्की बनाने और बेचने वाली मध्य प्रदेश स्थित कंपनी को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या वह अपने उत्पाद की साज-सज्जा और रंग बदलने को तैयार है।

कोर्ट ने शराब उत्पादक पर्नाड रिकर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ‘ब्लेंडर्स प्राइड’ और ‘इंपीरियल ब्लू’ व्हिस्की से मिलता-जुलता उत्पाद होने की वजह से लंदन प्राइड की विनिर्माता जेके एंटरप्राइजेज को यह निर्देश दिया है। 

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने लंदन प्राइड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर से इस निर्देश पर कंपनी की प्रतिक्रिया के बारे में अगली सुनवाई तक सूचित करने को कहा।

पीठ ने कहा, “आपने (लंदन प्राइड) उत्पाद का एक ही कलेवर और रंग एवं बाकी चीजें क्यों अपनाई हैं? इस बारे में निर्देश प्राप्त करें कि क्या आप इसका कलेवर और रंग बदलेंगे।” शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अगली सुनवाई में नामों पर ट्रेडमार्क विवाद के मुद्दे पर दलीलें सुनेगी।

कंपनी ने इस अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवंबर, 2023 में आए फैसले को चुनौती दी है जिसमें जेके एंटरप्राइजेज पर उत्पाद की नकल करने का आरोप लगाते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी गई थी।

पर्नाड रिकर्ड का कहना है कि मध्य प्रदेश स्थित कंपनी उसके ट्रेडमार्क की पूरी तरह नकल कर रही है और ‘लंदन प्राइड’ नाम से अपने व्हिस्की ब्रांड का उत्पादन और बिक्री कर रही है।

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