हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद आगे क्या होगा? जानें क्या कहता है ईरान का संविधान…

हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद आगे क्या होगा? जानें क्या कहता है ईरान का संविधान…

 ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है।

उनके साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। इससे पहले ईरानी बचाव दलों ने हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद किया था।

ईरानी मीडिया ने कहा था कि मलबे को देखकर किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह है कि रईसी की मौत के बाद क्या होगा? ईरान का संविधान क्या कहता है?

ईरान के अधिकारियों के मुताबिक, वरज़कान और जोल्फा शहरों के बीच दिजमार जंगल में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था।

रईसी की मौत की खबर के बाद पूरी दुनिया की नजरें ईरान में होने वाले अगले घटनाक्रमों की तरफ टिक गई है।

रईसी के बाद ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी पर कौन बैठेगा? सबको उम्मीद है कि ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। वह ईरान के अगले राष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे हैं।

ईरान का संविधान क्या कहता है?
ईरान के संविधान के अनुसार, अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या वह किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद संभाल नहीं पा रहा है तो उसकी गद्दी पर पहला अधिकार उपराष्ट्रपति का होगा।

अगले चुनाव होने तक राष्ट्रपति की गद्दी पर उपराष्ट्रपति ही काबिज होगा। अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकतम सीमा 50 दिन है।  अन्य देशों से उलट, ईरान का उपराष्ट्रपति निर्वाचित पद नहीं होता है। उसे नियुक्ति किया जाता है। 1989 के बाद से उपराष्ट्रपति के पास प्रधान मंत्री की कुछ शक्तियां होती हैं।

खामनेई का भी ईरानियों को संदेश
रईसी के बचने की कम संभावनाओं के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता और धर्म गुरु अमातुल्ला खामेनेई ने जनता को संबोधित किया था।

हादसे के बाद उन्होंने कहा था कि जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम रईसी के जिंदा बचने की उम्मीद कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं लेकिन, कुछ भी परिणाम निकले, काम प्रभावित नहीं होगा। ईरान के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 

World