इन्दौर। लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय इन्दौर, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर व हातोद में आयोजित होगी।
यह लोक लदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में सम्पूर्ण जिले की अदालतों में आयोजित होगी। यह लोक अदालत वर्ष 2024 की तीसरी नेशनल लोक अदालत है। इसके अंतर्गत जिला न्यायालय इन्दौर, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों डॉ. अम्बेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर व हातोद में होगी। आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे हेतु रखे गये हैं, जिनके अंतर्गत राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना क्लेम, विद्युत, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, जल कर, भू-अर्जन, वैवाहिक, अन्य प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी, विद्युत, व अन्य से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण हेतु रखे जा रहे हैं।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आसिफ अहमद अब्बासी ने बताया जिला मुख्यालय के न्यायाधीशों के साथ बैठक कर न्यायाधीशों से व्यक्तिगत रूचि लेकर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर नेशनल लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैंक, विद्युत, बीएसएनएल, नगर निगम, बीमा कंपनियों के अधिकारियों व अधिवक्ताओं के साथ भी निरंतर प्रिसिटिंग बैठक की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश/सचिव श्री आसिफ अहमद अब्बासी ने पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने अधिक से अधिक प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करवाकर प्रावधनित छूट का लाभ प्राप्त करें।