नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी केस से जुड़े मनी मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 12 जुलाई को केजरीवाल को 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की रिमांड शनिवार को खत्म हो गई। जिसके बाद दोपहर 3 बजे सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की पेश किया।
सीबीआई ने इस दौरान सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि हम ज्यूडिशियल कस्टड़ी की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते हैं। हमे थोड़ा वक़्त दे दीजिए। जज ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि आप इस अर्जी को क्यों दाखिल करना चाहते हैं अगर जमानत अर्जी दाखिल करनी है तो संबंधित अदालत मे जमानत अर्जी दाखिल करें।
जज ने केजरीवाल के वकील को अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि ये ऐसा केस है जिसमे अगस्त 2022 से जांच चल रही है। ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई की दलील है कि अप्रैल में उन्हें कुछ अनुमति मिली थी और जनवरी में उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिले।
सीबीआई ने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। जज ने कहा कि कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास सीआरपीसी के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।
जज ने कहा कि यह देखना अदालत का दायित्व है कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं लेकिन यह अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है। केजरीवाल के वकील ने मांग की कि कोर्ट को केस डायरी देखनी चाहिए। जज ने कहा कि कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि जांच कैसे चल रही है। पर जांच के दौरान क्या सबूत मिले है, इन सबकी जानकारी आरोपी को देना ज़रूरी नहीं है। एजेंसी को सिर्फ कोर्ट को रिमांड के लिए संतुष्ठ करना काफी है।
केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है। तब सीबीआई ने कहा कि वो 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उनका पालन न कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा। आप यह नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दिया जा सकता।
सीबीआई के वकील ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है कोर्ट सिर्फ केसडायरी देख सकता है। ये कई पुराने फैसलों मे कहा जा चुका है। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत कई विधायक कोर्ट में मौजूद हैं।